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18 मार्च 2024

Sajjan Jindal Rape Case: स्टील कारोबारी सज्जन मित्तल पर रेप के आरोप को पुलिस ने बताया झूठा, दायर की क्लोजर रिपोर्ट

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<p style="text-align: justify;"><strong>JSW Group Sajjan Jindal Rape Case:</strong> जेएसडब्ल्यू ग्रुप के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक सज्जन जिंदल (Sajjan JIndal) के ख&zwj;िलाफ मुंबई की एक एक्&zwj;ट्रेस की ओर से दुष्&zwj;कर्म के मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई थी ज&zwj;िसमें अब मुंबई पुल&zwj;िस ने क्&zwj;लोजर र&zwj;िपोर्ट दाख&zwj;िल कर दी है. मुंबई पुल&zwj;िस का कहना है क&zwj;ि जेएसडब्ल्यू ग्रुप के चेयरमैन आरोपी ज&zwj;िंदल के ख&zwj;िलाफ रेप का मामला झूठा था और श&zwj;िकायतकर्ता ने उनको झूठे मामले में फंसाने की कोश&zwj;िश की थी.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">इंडिया टुडे टीवी की र&zwj;िपोर्ट के मुताब&zwj;िक, मुंबई पु&zwj;ल&zwj;िस ने 16 मार्च को बांद्रा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दायर की है. इस पर मुंबई पुलिस का कहना है क&zwj;ि शिकायतकर्ता ने 'आरोपी को झूठे अपराध में फंसाने के इरादे से' बलात्कार का मामला (जिंदल के ख&zwj;िलाफ) दर्ज कराया था.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong>घटना के द&zwj;िन को होटल नहीं गये थे ज&zwj;िंदल&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: justify;">बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) पुलिस को जांच पड़ताल में पता चला क&zwj;ि जिस दिन का महिला ने दावा क&zwj;िया था क&zwj;ि उद्योगपति सज्जन जिंदल ने उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी, उस दिन वह होटल नहीं गये थे. क्लोजर रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने उस द&zwj;िन होटल के गवाहों की गवाही भी ली है ज&zwj;िसको इसमें शाम&zwj;िल क&zwj;िया गया है.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong>बॉम्बे हाई कोर्ट के हस्&zwj;तक्षेप के बाद पुल&zwj;िस ने दर्ज की थी एफआईआर &nbsp;</strong></p> <p style="text-align: justify;">इस मामले में एफआईआर पिछले साल दिसंबर में दर्ज की गई थी जब मुंबई की एक महिला ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. उसके वकीलों ने कोर्ट को अवगत कराया था क&zwj;ि उसने पहली बार फरवरी 2023 में बीकेसी पुलिस से संपर्क किया था, लेकिन उन्होंने उसकी शिकायत पर गौर नहीं क&zwj;िया. महिला ने अपनी कंप्&zwj;लेंट में कहा था क&zwj;ि उसके साथ घट&zwj;ित यह घटना 24 दिसंबर, 2021 की है.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong>महिला ने घटना के लंबे समय बाद दर्ज कराई थी शिकायत&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: justify;">पुलिस ने कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट में यह भी शाम&zwj;िल क&zwj;िया है क&zwj;ि उसने देखा कि महिला ने घटना होने के लंबे समय बाद शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने कहा कि शिकायत में लगाये गए आरोपों से जुड़े सबूत श&zwj;िकायतकर्ता की ओर से प्रस्&zwj;तुत नहीं क&zwj;िये जा सके हैं. &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong>बयान दर्ज कराने को श&zwj;िकायतकर्ता नहीं हुईं थी उपस्&zwj;थ&zwj;ित&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: justify;">जांचकर्ताओं ने कहा कि कोर्ट को ल&zwj;िख&zwj;ित में इससे भी अवगत कराया है क&zwj;ि श&zwj;िकायतकर्ता को बार-बार बयान दर्ज कराने के ल&zwj;िए उपस्&zwj;थ&zwj;ित होने को कहा गया. बाजवूद इसके वह उपस्&zwj;थित नहीं हुईं. पुल&zwj;िस का कहना है क&zwj;ि उन्&zwj;होंने (शिकायतकर्ता) ने कोर्ट का समय बर्बाद क&zwj;िया है. पुल&zwj;िस ने सभी गवाहों की गवाही और एकत्र सबूतों के आधार पर न&zwj;िष्&zwj;कर्ष न&zwj;िकाला क&zwj;ि मह&zwj;िला के साथ कोई गलत कृत्&zwj;य नहीं हुआ था. पुल&zwj;िस ने मज&zwj;िस्&zwj;ट्रेट कोर्ट से 'समरी जजमेंट' देने का आग्रह क&zwj;िया है. यह जजमेंट ब&zwj;िना सुनवाई क&zwj;िए द&zwj;िया जाने वाला न&zwj;िर्णय होता है. &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong>यह भी पढ़ें:</strong> <a title="Electoral Bonds: BJP ने 6986 करोड़ रुपये के इलेक्टोरल बॉन्ड कराए कैश, जानिए कांग्रेस, डीएमके, बीआरएस को कितना मिला चंदा?" href="https://ift.tt/q9DM4ml" target="_self">Electoral Bonds: BJP ने 6986 करोड़ रुपये के इलेक्टोरल बॉन्ड कराए कैश, जानिए कांग्रेस, डीएमके, बीआरएस को कितना मिला चंदा?</a></p>

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